Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना- Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) से पाएँ मात्र 1 रुपए महीने से 2 लाख तक का बीमा

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) ऐसी स्कीम है, जो मात्र 1 रुपए महीने में 2 लाख का डेथ इंश्योरेंस देती है। इस योजना को मई 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। योजना के तहत हर महीने एक रुपये के आधार पर 12 रुपये सालाना प्रीमियम पर कई तरह के कवर मिलते हैं। यह राशि आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट से हर महीने डिडक्ट होती है। इसके तहत 2 लाख रुपये का कवर मिलता है वहीं अलग-अलग परिस्थितियों में एक लाख रुपये मिलते हैं।

हमारे इस पोस्ट में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना- Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) , के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। यहां पर आपको बताया जाएगा कि Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana में आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसकी पात्रता, उद्देश्य, दस्तावेज और लाभ और विशेषताएं क्या है? पूरी जानकारी समझने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

योजना के लिए योग्यता-

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 18 से 70 वर्ष का व्यक्ति जुड़ सकता हैं । प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने पर 12 रुपये प्रति वर्ष की राशि प्रीमियम के तौर पर धारक को देनी होगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष का व्यक्ति लाभ उठा सकता हैं । प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड का होना जरुरी हैं ।

PMSBY से जुड़ने के लिए क्या करें?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का हिस्सा बनने के लिए धारक को सर्व प्रथम अपने आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना होगा इसके बाद प्रति वर्ष 1 जून से पहले एक फॉर्म भरकर बैंक में देना होगा । इतनी छोटी प्रक्रिया के बाद धारक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकता हैं ।

अगर किसी उपभोक्ता का 1 या अधिक बचत खाते हैं तब वे किसी एक बचत खाते के जरिये योजना से जुड़ सकते हैं ।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ-
  • योजना के तहत व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर दो लाख रुपये लाभ मिलता है।
  • दुर्घटना में पूर्ण रूप से निशक्त या दोनों आंखें, दोनों हाथ या पैर या एक आंख से दृष्टिहीन होने व दुर्घटना के दिव्यांग हो जाने पर भी दो लाख रुपये की आर्थिक मदद प्राप्त होती है।
  • दुर्घटना में एक आंख से दृष्टिहीन होने या एक हाथ या पैर की क्षति होने पर एक लाख रुपये का कवर मिलता है।
  • सिर्फ 1 रुपए मासिक प्रीमियम (सालाना 12 रुपए)
  • कौन उठा सकता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ?
  • व्यक्ति की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • व्यक्ति के पास एक बचत बैंक खाता होना चाहिए
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रीमियम भुगतान-

इस योजना के लिए धारक को केवल 12 रुपये प्रति वर्ष देना होगा जो कि खाते से बैंक द्वारा सीधे ही काट लिया जायेगा ।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कवरेज-

दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से शारीरिक विकलांगता होती हैं तब 2लाख रूपये दिए जायेंगे । आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रूपये का कवरेज दिया जायेगा । प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत योजना से जुड़े रहने के दो आप्शन प्रति वर्ष 1 जून से पहले फॉर्म भरे । फॉर्म जमा करने के बाद बैंक प्रीमियम राशि खाते से काट लेगी । दूसरा आप्शन हैं 2 से 4 वर्ष का लम्बे समय का कवरेज । अगर धारक इसे चुनता हैं तो प्रीमियम राशि प्रति वर्ष स्वतः बैंक द्वारा खाते से काट ली जाएगी ।

PMSBY दुर्घटना कवर आश्वासन समाप्ति-

निम्नलिखित में से किसी भी घटना पर सदस्य का दुर्घटना कवर समाप्त हो जाएगा/प्रतिबंधित हो जाएगा:

• 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर (जन्मदिन के निकटतम आयु)।

• बैंक खाते का बंद होना या बीमा जारी रखने के लिए शेष राशि का अपर्याप्त होना।

यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों के माध्यम से पीएमएसबीवाई के अंतर्गत कवर है और बीमा कंपनी को अनजाने में प्रीमियम प्राप्त हो जाता है, तो बीमा कवर 2 लाख रुपये तक सीमित होगा।

PMSBY योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया-
  • पीएमएसबीवाई में ऑफ़लाइन नामांकन के लिए, उम्मीदवार उस बैंक शाखा में जा सकते हैं जहां उनका बचत खाता है या उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जा सकते हैं:https://jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx फॉर्म डाउनलोड करने के लिए.
  • आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद, उम्मीदवार सभी विवरण भर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उन्हें बैंक में जमा कर सकते हैं।
  • एक बार सफलतापूर्वक सबमिट हो जाने पर, ग्राहक को एक पावती पर्ची सह बीमा प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।
  • संपर्क करना:
  • राज्यवार टोलफ्री नंबरhttps://jansuraksha.gov.in/files/STATEWISETOLLFREE.pdf
  • राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर – 1800-180-1111 / 1800-110-001

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