PM Krishi Sinchayee Yojana
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PM Krishi Sinchayee Yojana) अपने खेत के सिंचाई के लिए पाएँ भरी सब्सिडी

दोस्तों हमारे इस पोस्ट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PM Krishi Sinchayee Yojana) के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। यहां पर आपको बताया जाएगा कि PM Krishi Sinchayee Yojana (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना) का लाभ उठाने के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसकी पात्रता, उद्देश्य, दस्तावेज और लाभ और विशेषताएं क्या है? पूरी जानकारी समझने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

PMKSY योजना का परिचय‍-

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) किसानों के लाभ और खेती लायक जमीन के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 जुलाई 2015 को शुरू की थी. इस योजना के लिए सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

PM Krishi Sinchayee Yojana का प्रमुख लक्ष्य है- कृषि विभाग में पानी का सही प्रबंधन और उसका सही रख रखाव. PMKSY के तहत सरकार किसानों को सिंचाई के उन उपकरणों पर भारी सब्सिडी देती है जिनमें पानी, खर्च और मेहनत की बचत होती है.

योजना का उद्देश्य-
  • क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेशों में एकरूपता प्राप्त करना (ज़िला स्तर पर और यदि आवश्यक हो तो, उप ज़िला स्तर पर जल उपयोग योजनाएँ तैयार करना)।
  • खेतों में जल की पहुँच में वृद्धि और सिंचाई (हर खेत के लिये जल) सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना।
  • आवश्यक प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं के माध्यम से जल के सर्वोत्तम उपयोग के लिये जल स्रोत, वितरण एवं इसके कुशल उपयोग का एकीकरण।
  • जल की बर्बादी को कम करने और समयबद्ध तरीके तथा आवश्यकता अनुरूप उपलब्धता बढ़ाने के लिये खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना।
  • परिशुद्ध कृषि जैसी जल-बचत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
  • जलभृतों के पुनर्भरण को बढ़ाना तथा धारणीय जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना।
  • मृदा व जल संरक्षण, भू-जल पुनर्प्राप्ति, अपवाह पर नियंत्रण, आजीविका के विकल्प प्रदान करने और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन गतिविधियों के लिये वाटरशेड दृष्टिकोण के उपयोग से वर्षा सिंचित क्षेत्रों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना।
  • किसानों और क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के लिये जल संचयन, जल प्रबंधन एवं फसल संरेखण से संबंधित विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देना।
  • उप नगरीय कृषि के लिये उपचारित नगरपालिका अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग की व्यवहार्यता की जाँच करना।
PMKSY योजना का लाभ –
  • इस योजना के तहत देश खेती करने वाले किसानो को अपने खेतो में सिचाई के लिए उचित मात्रा में पानी उपलब्ध करना और उसके लिए सरकार सिचाई उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी ।
  • पानी की इसी कमी को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है। जिससे किसानों को सिंचाई करने में सुविधा होगी ।
  • जो ज़मीन कृषि के योग्य होगी उस ज़मीन तक इस योजना को पहुँचाया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ देश के उन किसानो को पहुंचाया जायेगा जिनके पास अपनी खुद की कृषि योग्य भूमि होगी और जल संसाधन होगा ।
  • Pradhanmantri Krishi Sinchayee Yojana 2024 के माध्यम से कृषि में विस्तार होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी जिससे अर्थव्यवस्था का पूर्ण विकास होगा।
  • योजना के लिए केंद्र द्वारा 75% अनुदान दिया जाएगा और 25% जो खर्चा रहेगा वह राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
  • इससे ड्रिप/ स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई योजना का फायदा भी किसानों को प्राप्त होता है।
  • नये उपकरणों की प्रणाली के इस्तेमाल से 40-50 प्रतिशत पानी की बचत हो पायेगी और उसके साथ ही 35-40 प्रतिशत कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी एवं उपज के गुणवत्ता में तेज़ी आएगी।
  • 2018 – 2019 के दौरान, केंद्र सरकार लगभग 2000 करोड़ खर्च करेगी, और अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना पर अन्य 3000 करोड़ खर्च होंगे।
कौन होगा इस योजना के लिए पात्र ?

योजना का लाभ सभी वर्ग के किसानों को दिया जा रहा है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान के पास खुद की खेती एवं जल स्रोत उपलब्ध हों। योजना का लाभ सहकारी समिति के सदस्यों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनकार्पोरेटेड कम्पनीज, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सहकारी संस्थाओं, ट्रस्ट्स, उत्पादक कृषकों के समूह के सदस्यों को भी दिया जा रहा है। ऐसे लाभार्थियों/संस्थाओं को भी योजना का लाभ मिल रहा है जो संविदा खेती (कान्टै्क्ट फार्मिंग) अथवा न्यूनतम 07 वर्ष के लीज ( एग्रीमेन्ट) की जमीन पर बागवानी/खेती करते हैं। एक लाभार्थी कृषक/संस्था को उसी भू-भाग पर दूसरी बार 7 वर्ष के बाद ही योजना का लाभ ले सकता है। लाभार्थी किसान अनुदान के अतिरिक्त अवशेष धनराशि स्वयं के स्रोत से अथवा ऋण प्राप्त करके अदा करने के लिए सक्षम हों।

PMKSY योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • किसानो की ज़मीन के कागज़ात
  • जमीन की जमा बंदी (खेत कि नकल)
  • बैंक अकाउंट  पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
पंजीकरण कैसे करायें?

इच्छुक लाभार्थी किसान किसान पारदर्शी येजना के पोर्टल http://upagriculture.com/pm_sichai_yojna.html पर अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

पंजीकरण के लिए किसान के पहचान के लिए आधार कार्ड, भूमि की पहचान के लिए खतौनी और अनुदान की धनराशि के ट्रान्सफर के लिए बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति अनिवार्य है।


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