PM Awas Yojana (PMAY )
PM Awas Yojana (PMAY )
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PM Awas Yojana (PMAY )-प्रधानमंत्री आवास योजना, अपना पक्का घर बनाने के लिए 120000 रुपए से 2,50,000 रुपए तक की सब्सिडी के लिए करें आवेदन

प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय, केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से अलग हटकर एक संचालित योजना है, जिसका शुभारम्भ 25 जून, 2015 को हुआ। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करना है। हमारे इस पोस्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। यहां पर आपको बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसकी पात्रता, उद्देश्य, दस्तावेज और लाभ और विशेषताएं क्या है? पूरी जानकारी समझने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

कौन उठा सकता है PMAY का लाभ ?

PMAY का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 21 से 55 साल होनी चाहिए. हालांकि, अगर परिवार के मुखिया या आवेदक की उम्र 50 साल से अधिक है तो उसके प्रमुख कानूनी वारिस को होम लोन में शामिल किया जायेगा।

PMAY का लाभ लेने के लिए कितनी आमदनी होनी चाहिए ?

EWS (निम्न आर्थिक वर्ग) के लिए सालाना घरेलू आमदनी 3.00 लाख रुपये तय है. LIG (कम आय वर्ग) के लिए सालाना आमदनी 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए. सालाना 12 और 18 लाख रुपये तक की आमदनी वाले लोग भी PMAY का लाभ उठा सकते हैं।

आय का प्रमाण:

वेतन पाने वाले लोगों के लिए वेतन प्रमाण पत्र, फार्म 16, या इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) अपना काम करने वाले लोगों के लिए 2.50 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी के लिए आय प्रमाण पत्र के रूप में हलफनामा प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर सालाना आमदनी 2.50 लाख रुपये से अधिक है तो उसके लिए आमदनी का उचित सबूत प्रस्तुत करना जरूरी है।

PMAY में कितनी मिलेगी सब्सिडी?

6.5 फीसदी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सिर्फ छह लाख रुपये तक के लोन पर उपलब्ध है। 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वाले लोग नौ लाख रुपये तक के लोन पर चार फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा पाएंगे। इसी तरह 18 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वाले लोग 12 लाख रुपये तक के लोन पर तीन फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा पाएंगे। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि और सब्सिडी राशि डायरेक्ट उम्मीदवार के बैंक खाते में आएगी जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा जिससे कि उसे इसका सम्पूर्ण फायदा मिल सके। इस योजना में लगने वाला खर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर किया जायेगा । मैदानी क्षेत्रोँ में इस शेयर की जाने वाली राशि का अनुपात 60:40 होगा वहीं उत्तर-पूर्व और हिमालय वाले तीन राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह अनुपात 90:10 होगा। प्रधान मंत्री आवास योजना को स्वच्छ भारत योजना से भी जोड़ा गया है इसके अंतर्गत बनने वाले शौचले के लिए स्वच्छ भारत योजना के तहत 12,000 रूपए अलग से आवंटित किये जायेंगे। इस योजना के तहत यदि लाभार्थी चाहे तो 70 हजार रुपय का लोन भी ले सकता है जो की बिना ब्याज के होगा जिस क़िस्त रूप में पुनः भरना होगा जो की उसे विभिन्न फाइनेंसियल इंस्टिट्यूट से अप्लाई करके लेना होगा। शहरी चैत्र में उम्मीदबार 70 हजार से अधिक लोन ले सकता है जो की बहुत ही काम ब्याज डरो पर उपलभ्ध होगा। लोन केटेगरी LIG, HIG, MIG केटेगरी के हिसाब से मिलेगी । लाभार्थी को संपूर्ण सुविधा जैसे टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली, सफाई खाना बनाने के लिए धुआ रहित ईंधन, सोशल और तरल अपशिष्टो से निपटने के लिए इस योजना को अन्य योजनाओं से जोड़ा भी गया है।

PM Awas Yojana के लाभ और विशेषताएं-
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत ही कम ब्याज दर पर 20 वर्षों तक के लिए आपको लोन मिल जाता है।
  • आप जो लोन लेते हैं उसके ऊपर आपको मात्र 6.50% का ब्याज देना होता है।
  • विशिष्ट समूह के लोग जैसे दिव्यांगजन या वरिष्ठ नागरिक को बहुत कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है।
  • मैदानी इलाके में निवास करने वाले पात्र नागरिकों को ₹120000 तक की सहायता दी जाती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को 130000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • इस योजना के अंतर्गत अगर आप अपने घर में शौचालय का निर्माण करते हैं तो ₹12000 तक की अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
  • योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि सीधे ही आपके बैंक खाते में transfer कर दी जाती है।
योजना की पात्रता-
  • आवेदक की उम्र 70 से कम हो,
  • आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई घर या फ्लॅट न हो,
  • आवेदक द्वारा घर खरीदने के लिए किसी भी प्रकार का सरकारी छुट न लिया हो,
  • घर का मालिकाना हक या तो महिला के नाम से हो, या उस परिवार में केवल पुरुष हों,
  • परिवार की अधिकतम वार्षिक आय ₹18 लाख से अधिक न हो, इसे आर्थिक रूप से 4 अलग-अलग भागों में बांटा गया है:-
    • EWS या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – सालाना कुल आय ₹3 लाख से कम हो,
    • LIG या निम्न आय वर्ग – ₹3 लाख से ₹6 लाख सालाना,
    • MIG-I या मध्यम आय वर्ग-1 – ₹6 लाख से ₹12 लाख सालाना,
    • MIG-II या मध्यम आय वर्ग-2 – ₹12 लाख से ₹18 लाख सालाना,
  • घर के मरम्मत या सुधार हेतु सिर्फ EWS या LIG वर्ग के लिए है।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज-
  • आधार कार्ड
  • फोटो
  • लाभार्थी का जॉब कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • स्वच्छ भारत मिशन पंजीकरण संख्या
  • मोबाइल नंबर
आवेदन की प्रक्रिया-
  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट – https://pmayg.nic.in/ पर विजिट करें.
  • अब आपके सामने प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण का होमपेज खुल जाएगा.
  • यहाँ ऊपर मेनू बार में मौजूद विकल्प Awassoft पर क्लिक करें.
  • अब आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, जहां आपको Data Entry के विकल्प को चुनना है।
  • अब नए पेज पर आपको Data Entry for AWAAS के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • अब अपना राज्य व जिले का चयन करना है, एवं Continue बटन पर क्लिक करना है।
  • अब अपना यूजर नेम पासवर्ड, कैप्चा कोड जैसी जानकारी भरनी है, और Login के बटन पर क्लिक कर दें।
  • अब Beneficiary Registration Form ओपन हो जायेगा, यहां पर आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बेनेफिशरी बैंक विवरण, बेनिफिशरी कन्वर्जेंस विवरण को भरें, एवं इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • लास्ट कॉलम की जानकारी कंसर्न ऑफिस में भरी जाएगी। इस तरह से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं।

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