Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) से पाएँ अपने खराब हुए फसल का मुआवजा

हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते भारत में किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से उनकी फसल खराब हो जाती है। उन्हें ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ) शुरू की है. इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था।

यदि आपके फसल बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश या किसी अन्य कारण से खराब हो गाएँ हो और आप अपने फसल का मुआवजा चाहते हैं तो आप PMFBY – Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) के जरिए आवेदन करके अपने गाँव का सम्पूर्ण विकास कर सकते हैं। हमारे इस पोस्ट मे इस योजना के बारे में पूरी जानकारी दी गई है – आवेदन प्रक्रिया, इसके जरूरी दस्तावेज क्या है, पात्रता एवं लाभ क्या है, एवं अन्य जानकारी।

PMFBY के उद्देश्य-

प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता देना।

किसानों की खेती में रुचि बनाये रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना।

किसानों को कृषि में इन्नोवेशन एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

कहां से लें PMFBY का फॉर्म?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए ऑफलाइन (बैंक जाकर) और दूसरा ऑनलाइन, दोनों तरीके से फॉर्म लिए जा सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं-http://pmfby.gov.in/

अगर आप फॉर्म ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना (PMFBY) का फॉर्म भर सकते हैं।

PMFBY के लिए किन दस्तावेजों की है जरूरत?
  • किसान की एक फोटो किसान का आईडी कार्ड (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड) किसान का एड्रेस प्रूफ (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड) ।
  • अगर खेत आपका अपना है तो इसका खसरा नंबर / खाता नंबर का पेपर साथ में रखें।
  • खेत में फसल की बुवाई हुई है, इसका सबूत पेश करना होगा।
  • इसके सबूत के तौर पर किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान जैसे लोगों से एक पत्र लिखवा ले सकते हैं।
  • अगर खेत बटाई या किराए पर लेकर फसल की बुवाई की गयी है, तो खेत के मालिक के साथ करार की कॉपी की फोटोकॉपी जरूर ले जायें।
  • इसमें खेत का खाता/ खसरा नंबर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए। फसल को नुकसान होने की स्थिति में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पाने के लिए एक रद्द चेक लगाना जरूरी है।
PMFBY के लिए ध्यान रखने वाली कुछ अन्य बातें-
  • किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% होगा।
  • किसानों द्वारा भुगतान किये जानेवाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए।
  • सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • इससे पहले, प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था जिससे किसानों को कम कम दावे का भुगतान होता था। अब इसे हटा दिया गया है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा।
  • काफी हद तक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के डेटा को एकत्रित एवं अपलोड करने हेतु स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
  • 2016-2017 के बजट में प्रस्तुत योजना का आवंटन 5, 550 करोड़ रूपये का है।
  • बीमा योजना को एक मात्र बीमा कंपनी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
  • पीएमएफबीवाई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) की एक प्रतिस्थापन योजना है और इसलिए इसे सेवा कर से छूट दी गई है।
  • फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर आपको PMFBY का फॉर्म भरना जरूरी है।
  • फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो।
  • दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के आंकड़े जुटाने एवं उसे साईट पर अपलोड करने के लिए स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।
  • कपास की फसल के बीमा का प्रीमियम पिछले साल प्रति एकड़ 62 रुपये था, जबकि धान की फसल के लिए 505.86 रुपये, बाजरा के लिए 222.58 रुपये और मक्का के लिए यह 202.34 रुपये प्रति एकड़ था।
PMFBY योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया-
  • सबसे पहले आपको सांसद आदर्श ग्राम योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://saanjhi.gov.in/) पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने Home Page खुल कर आएगा।
  • वहां एक नया पेज ओपन होगा यहां पर आप न्यू गेस्ट फार्मर पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
  • यदि आप पहले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन कर चुके हैं तो आप मोबाइल नंबर और ओटीपी की मदद से पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
  • इसके बाद मांगी गई सभी जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरकर सबमिट कर दें और फाइनल सबमिशन का 1 प्रिंट आउट अवश्य  निकाल ले।

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