Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) कैसे खोलें सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट? आज ही करे आवेदन
4 दिसंबर, 2014 में सरकार ने छोटी बचत को प्रोत्साहन देने के लिए बालिकाओं की विशेष जमा योजना ‘सुकन्या समृद्धि खाता’ (Sukanya Samridhi Account) का शुभारंभ किया। 3 दिसंबर, 2014 को सुकन्या समृद्धि खाता नियम-2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। सुकन्या समृद्धि खाता बालिका के माता-पिता या संरक्षक द्वारा बालिका के नाम से उसके जन्म लेने से दस वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक खोला जा सकेगा। कैसे खोलें सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट? स्कीम के बेनिफिट्स, इंटरेस्ट रेट, ऐज लिमिट, प्लान, ऑनलाइन फॉर्म, सारी डिटेल्स जानिए इस Post में।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बेटियों के लिए छोटी बचत योजना है. SSY को केंद्र सरकार की ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ स्कीम के तहत लांच किया गया है. SSY में निवेश पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है. लंबी अवधि में SSY बड़ा फंड बनाने में भी मददगार है.
सुकन्या समृद्धि खाता” किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक शाखा में खुलवाया जा सकता है। बेटी के जन्म के समय या फिर 10 साल की उम्र तक यह खाता खुलवाया जा सकता है। खाता खुलवाने के समय कम से कम 250 रूपए और एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रूपए जमा करवाने होते हैं। अगर आपकी बेटी ने योजना शुरू होने के एक साल पहले भी 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, तो ऎसी बेटियों के खाते भी खुलवाए जा सकते हैं। हालांकि एक बेटी के नाम से एक ही खाता खोला जा सकता है।
परिवार में अगर दो बालिकाएं हैं, तो दोनों के लिए यह खाता खोला जा सकता है। एक परिवार में दोे से अधिक बालिकाओं का खाता इस योजना में नहीं जुड़वाया जा सकता है। हालांकि जुड़वां बच्चे होने की स्थिति में संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर तीसरा खाता भी खुलवाया जा सकता है। बेटी के 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले खाते का संचालन अभिभावक ही करेंगे, लेकिन इसके पश्चात स्वयं खाताधारक बालिका भी खाते का संचालन अपने हाथ में ले सकेगी। इस खाते को देशभर में कहीं भी स्थानांतरित करवाया जा सकता हैI
कैसे खोलें SSY खाता?
SSY अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है. SSY खाता खोलने के बाद यह बेटी के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है. SSY खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्ची की उच्च शिक्षा के लिए 50 फीसदी तक रकम निकाली जा सकती है.
SSY के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
- सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSY) खोलने का फॉर्म
- बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र.
बच्ची के माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र (पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ) - बच्ची के माता-पिता या अभिभावक के पते का प्रमाणपत्र (पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल)
- SSY का फॉर्म आप पोस्ट ऑफिस या बैंक से ले सकते हैं
SSY के बारे में महत्वपूर्ण बातें
- आप अधिकतम दो बेटियों के नाम SSY खाता खुलवा सकते हैं.
- अगर दूसरी बेटी के जन्म के समय जुड़वा बेटी हो तो तीसरा SSY खाता भी खुलवा सकते हैं.
- बेटी के 18 साल के होने से SSY से पैसे नहीं निकाले जा सकते.
- बच्ची के 21 साल के होने पर SSY अकाउंट मैच्योर हो जाता है. बेटी के 18 साल पूरे करने के बाद आपको SSY अकाउंट से आंशिक रकम निकासी की सुविधा मिलती है.
- अगर SSY अकाउंट में रकम जमा नहीं हुई है तो उसे 50 रुपये सालाना की पेनाल्टी देकर नियमित कराया जा सकता है.
SSY खाते में रकम जमा कैसे होगी?
SSY खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी जमा कराई जा सकती है, जिसे बैंक स्वीकार करता हो. इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और एकाउंट होल्डर का नाम लिखना जरूरी है. SSY खाते में रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए भी डाली जा सकती है. इसके लिए संबंधित पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) होना चाहिए. अगर SSY खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गयी तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद उस पर ब्याज दिया जायेगा, जबकि ई-ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह गणना की जाएगी.
SSY खाता ऑपरेट कैसे होता है?
बच्ची के अभिभावक या माता-पिता SSY खाते को चलाते हैं. बेटी के 10 साल का हो जाने के बाद वह खुद भी अपना SSY खाता ऑपरेट कर सकती है. SSY खाते में रकम हालांकि कोई भी अधिकृत व्यक्ति जमा कर सकता है.
मैच्योरिटी से पहले किन हालात में SSY खाता बंद किया जा सकता है?
अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाये तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर SSY खाता बंद कराया जा सकता है. इसके बाद SSY खाते में जमा रकम बच्ची के अभिभावक को ब्याज सहित वापस मिल जाती है.